CG में 3 दिन ‘मीट बैन’! इन 3 तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध, होटल भी आएंगे दायरे में; उल्लंघन पर होगी जब्ती

रायपुर, 22 सितंबर 2026। धार्मिक पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने मांस-मटन की बिक्री और पशुवध को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। निगम क्षेत्र में 22, 25 और 26 सितंबर को मांस-मटन की बिक्री और पशुवध पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
नगर निगम के आदेश के मुताबिक 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर को दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा दिवस के अवसर पर मांस-मटन की दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे।
निगम प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिबंध केवल खुले बाजार की मांस-मटन दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी इन तारीखों पर मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित दिनों में बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित सामग्री की तत्काल जब्ती की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
पशुवध गृह भी रहेंगे पूरी तरह बंद
22, 25 और 26 सितंबर को निगम क्षेत्र के पशुवध गृहों का संचालन भी बंद रहेगा। निगम ने सभी संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जोन कमिश्नर से स्वास्थ्य विभाग तक निगरानी
आदेश के पालन की जिम्मेदारी नगर निगम के सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी गई है। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों की जांच करेंगे। उल्लंघन मिलने पर मौके पर कार्रवाई की जाएगी।
